कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज

इंदौर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि देश में सौहार्द्र और भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है और इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। फारुकी की जमानत याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

25 जनवरी को कोर्ट में हुई सुनवाई में एडवोकेट विवेक तन्खा ने मुनव्वर फारुकी का पक्ष रखा था। अपनी याचिका में फारुकी ने कहा था कि उसका किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता है। उसने कहा था कि पुलिस की जांच और ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

Source : Agency

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Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

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